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*जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 संसद में पेश*

*जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 संसद में पेश*

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प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली

*जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 संसद में पेश*

*मुख्य विंदु 👇*

1- यदि कोई मंत्री किसी अपराध के आरोप में, जिसकी सज़ा 5 वर्ष या उससे अधिक है, लगातार 30 दिन हिरासत में रहता है तो वह पद से हटा दिया जाएगा।

2- यदि मुख्यमंत्री लगातार 30 दिन हिरासत में रहते हैं, तो उन्हें 31वें दिन इस्तीफ़ा देना होगा, अन्यथा वह स्वतः ही मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे।

3- मंत्रियों की बर्खास्तगी का अधिकार उपराज्यपाल के पास होगा, मुख्यमंत्री की सलाह पर।

4- हिरासत से रिहाई के बाद संबंधित व्यक्ति को दोबारा मंत्री या मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है।

*👉 उद्देश्य: शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।*

RNI:- MPBIL/25/A1465
Devashish Tokekar
Vande bharat live tv news,nagpur
Editor
Indian Council of press,Nagpur
Journalist
Contact no.9422428110/9146095536
Head office:- plot no 18/19, flat no. 201,Harmony emporise, Payal -pallavi society new Manish Nagar somalwada nagpur – 440015

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