
प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली
*जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 संसद में पेश*
*मुख्य विंदु 👇*
1- यदि कोई मंत्री किसी अपराध के आरोप में, जिसकी सज़ा 5 वर्ष या उससे अधिक है, लगातार 30 दिन हिरासत में रहता है तो वह पद से हटा दिया जाएगा।
2- यदि मुख्यमंत्री लगातार 30 दिन हिरासत में रहते हैं, तो उन्हें 31वें दिन इस्तीफ़ा देना होगा, अन्यथा वह स्वतः ही मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे।
3- मंत्रियों की बर्खास्तगी का अधिकार उपराज्यपाल के पास होगा, मुख्यमंत्री की सलाह पर।
4- हिरासत से रिहाई के बाद संबंधित व्यक्ति को दोबारा मंत्री या मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है।
*👉 उद्देश्य: शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।*
RNI:- MPBIL/25/A1465
Devashish Tokekar
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